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गुरुग्राम: एम्बुलेंस या फायर ट्रकों को रास्ता ने देने पर ₹10,000 तक का जुर्माना

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Rs 10000 fine for not allowing ambulances to pass?: गुरुग्राम में अब ट्रैफिक पुलिस अब एक नया नियम ला रही है। अगर आपने एंबुलेंस, अग्निशमक जैसे वाहनों को निकलने का रास्ता या पास नहीं दिया तो बतौर वाहन चालक आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस जुर्माने की शुरुआत इसी हफ्ते से की जा सकती है।

सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह खबर सामने आई है। ट्रैफिक विभाग के एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के हवाले से बताया गया कि गुरुग्राम में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता न देने वालों के ख़िलाफ तुरंत ऑनलाइन चालान जारी किए जाएँगे।

Rs 10000 fine for not allowing ambulances to pass

गौर करने वाली बात ये भी है कि ट्रैफिक पुलिस के संबंधित अधिकारी ऐसे मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। और रास्ता ना देने वालों का फ़ौरन चालान काटा जाएगा। यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ई के तहत होगा। इसकी राशि ₹10,000 होगी।

जाहिर है कई बार यह देखने को मिलता है कि लोग अपनी जल्दबाजी के चलते एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों को निकलने का रास्ता नहीं देते। आप इसकी गंभीरता को सोचिए, एंबुलेंस जैसे सेवा वाहनों का देर से गंतव्य पर पहुँचा, किसी की जीवन व मृत्यु का भी कारण बन सकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए, अब ट्रैफ़िक पुलिस ने यह कदम उठाया है। इतना ही नहीं बल्कि सामने आ रही जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस पहले से ही विभिन्न अस्पतालों में प्रत्यारोपण के लिए अंगों को ले जाने वाले एंबुलेंस वाहनों को ‘ग्रीन कॉरिडोर’ प्रदान करने का काम करती आई है।

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ट्रैफ़िक पुलिस की यह कोशिश है कि आपातकालीन वाहनों को रास्ता ना देने वाले वाहन चालकों का चालान सबूत के साथ ही काटा जाए। इसी इरादे से वीडियो रिकॉर्डिंग की पहल शुरू की जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस सख्ती के बाद से लोग एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन सेवा वाहनों के महत्व को गंभीरता से लेंगे और सड़क पर नियमों का पालन करते हुए अपना कर्तव्य भी निभाएंगे।

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