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थोक में DDA फ्लैट्स खरीद सकेंगी निजी कंपनियाँ, मिली मंजूरी, जानें क्या होगा असर?

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DDA flats in bulk buy : DDA ने अपनी एक बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एक मंजूरी प्रदान की है। DDA ने अब दिल्ली में निजी कंपनियों को थोक में फ्लैट खरीदने के मंजूरी प्रदान कर दी है। जिसके बाद दिल्ली में निजी कंपनियों को डीडीए के फ्लैट खरीदकर उसे अपने निजी उपयोग में कम्पनियों के कर्मियों के लिए हॉस्टल या स्टाफ क्वाटर के रूप में प्रयोग में ले सकती है।

दिल्ली उपराज्यपाल और विभाग के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया। इसमें पूर्व में चले आ रहे कुछ नियमों में भी डीडीए ने संशोधन किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडीए ने अपनी बैठक में 2023 दिल्ली आवास योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ और इसके प्रबंधन साथ ही हाउसिंग एस्टेट विनियमों के निपटान में संशोधन जैसे कार्य किए।

DDA के नए आदेशों के बाद दिल्ली में आवास योजनाओं को बढ़ावा देने साथ ही नरेला उप शहर को एक शैक्षिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

DDA flats in bulk buy

बैठक के दौरान डीडीए ने A1- A4 फ्लैटों में 25% छूट देने वाले आदेशों को भी पारित किया गया डीडीए ने थोक में निर्मित संपतियों के लिए अपने नए नियमों में गैर सरकारी कानूनी संस्थाओं को भी भागीदारी की अनुमति दी है। इसके साथ ही गाजीपुर में पांच लेन टोल प्लाजा (RFID system) के निर्माण के लिए भूमि उपयोग को मनोरंजक से परिवहन में बदलना और भीड़-मुक्त यातायात प्रदान करने और दिल्ली सीमा बिंदुओं पर यातायात के सुचारू प्रवाह को बनाए रखने के लिए 7,205 वर्ग मीटर भूमि के उपयोग को मंजूरी दी है।

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गौरतलब है, उपराज्यपाल और वीके सक्सेना की अध्यक्षता में डीडीए के लिए गए इन फैसलों और महत्वपूर्ण सुधार से आने वाले समय में क्षेत्र में निजी औद्योगिक, शैक्षिक व अन्य महत्वपूर्ण विषयों की वृद्धि और विकास को सक्षम बनाएगी. साथ ही नरेला जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टरों से शहर का समग्र विकास हो पाएगा।

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