Guidelines For Coaching Centres By Indian Government: भारत में शिक्षा क्षेत्र अर्थव्यवस्था, आधार व अन्य तमाम मामलों में बहुत व्यापक है और इसमें कोचिंग सेंटर्स एक अहम रोल अदा करते हैं। शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय (MoE) की ओर से ‘कोचिंग सेंटर रेगुलेशन 2024’ से संबंधित नई गाइडलाइन्स जारी की गई हैं।
इन नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अब कोई भी कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के छात्रों को दाखिला नहीं दे सकता है। पहले इन संस्थानों को 12वीं कक्षा से पहले भी छात्रों को दाखिला देने की अनुमति थी। जानकारों के अनुसार, हाल में देश में कोचिंग संस्थानों के मनमाने रवैये और बढ़ती छात्र आत्महत्या घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आँकड़ो के मुताबिक, साल 2023 में भारत में कोचिंग सेंटरों में आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या 2022 की तुलना में लगभग 50% अधिक थी।
नियमों के पालन के लिए 3 महीनें का समय
सामने आ रही जानकारी के मुताबिक सभी कोचिंग सेंटरों को इन नए नियमों/दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए 3 महीनें का समय दिया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को प्रसारित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का काम करेंगी।
गाइडलाइन्स के उल्लंघन पर जुर्माना
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर जुर्माने का भी प्रावधान किया है। इन तरिकों का इस्तेमाल करके केंद्र सरकार प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानियों पर अंकुश लगाना चाहती है। नियमों का अनुपालन ना करने पर पहली बार में संबंधित कोचिंग सेंटर पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं बार-बार अनुपालन में विफल साबित होने पर जुर्माने का सजा का प्रावधान और सख्त हो जाएगा। इसके तहत जुर्माने की राशि ₹1 लाख तक जा सकती है, साथ ही गंभीर विफलता को लेकर कोचिंग संस्थान का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
Coaching Centres के लिए Guidelines:
तो आइए भारत में कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइंस से जुड़े अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं;
- 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को अनुमति नहीं
- भ्रामक प्रचार/वादों पर रोक
- पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने पर रिफंड
- तनाव पैदा करने वाली भारी फीस पर जुर्माना
- मॉनिटरिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
- राज्य सरकार कोचिंग पर नजर रखें
Coaching Centres Guidelines: Details
▶︎ कोचिंग ज्वाइन करने की उम्र तय
शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में कोचिंग ज्वाइन करने की उम्र सीमा 16 साल या हाईस्कूल पास तय हो गई।
▶︎ बीच में कोचिंग छोड़ने पर रिफंड
अगर किसी छात्र कोर्स की पूरी फीस जमा करने के बाद बीच में ही कोचिंग छोड़ रहा है, तो संस्थान उसे शेष फीस 10 दिन के भीतर रिफंड करेगा।
▶︎ कम से कम 1 मीटर जगह जरूरी
क्लास में हर एक छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही पीने का साफ पानी, सीसीटीवी कैमरे, फर्स्ट एड किट और मेडिकल असिस्टेंस की भी सुविधा होनी चाहिए।
▶︎ फीस की रसीद अनिवार्य
कोचिंग संस्थानों को कोर्स का विवरण देने वाली प्रॉस्पेक्ट्स जारी करना होगा, जिसमें फीस और इसे जमा करने संबंधित नियमों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। साथ ही अब से स्टूडेंट्स को फीस की रसीद देना अनिवार्य होगा। संस्थानों को प्रॉस्पेक्ट्स और नोट्स निःशुल्क देने होंगे।
▶︎ शिकायत निवारण पेटी
कोचिंग सेंटर में एक शिकायत निवारण पेटी या रजिस्टर भी रखना होगा और शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति बनानी होगी।
▶︎ स्कूल के समय नहीं होगी कोचिंग
स्कूल की कक्षा के समय संस्थान कोचिंग क्लास नहीं खोल सकेंगे। छात्रों और शिक्षकों को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना होगा।
▶︎ दिव्यांगों के लिया सुविधा
कोचिंग संस्थान को अब दिव्यांगों के अनुकूल परिसर स्थापित करेंगे।
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▶︎ कोचिंग संस्थान नहीं लेंगे कोई टेस्ट
अब साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई टेस्ट नहीं लेंगे. कोचिंग क्लास एक दिन में पांच घंटे से अधिक नहीं होगा. साथ ही यह बहुत सुबह या देर शाम को भी नहीं होगा।
▶︎ सार्वजनिक नहीं होगा रिजल्ट
कोचिंग अपने द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेस्ट का रिजल्ट सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे।