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UAE: दुबई में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, यात्रियों पर भी लग सकता है जुर्माना?

Ban On Single Use Plastic In Dubai

Ban On Single Use Plastic In Dubai:संयुक्त अरब अमीरात ने देश में नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी 2024 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक में पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया है। देश में आदेश का पालन न करने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार आदेश की अवेहलना की स्थिति में 2000 दिरहम (Dh) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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दरअसल देश में पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय सरकार ने पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर 25 फिल्स या Dh0.25 के टैरिफ की घोषणा की थी।

देश के अधिकांश खुदरा विक्रेताओं ने पहले से ही उन दुकानदारों पर यह शुल्क लगाया है जिन्होंने अपने सामान को सिंगल यूज वाले प्लास्टिक बैग में ले जाने का विकल्प चुना है।

Ban On Single Use Plastic In Dubai:जनवरी, 2026 के बाद से सिंगल यूज मेटेरियल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध

दुबई ने 1 जुलाई को टैरिफ लागू किया और शारजाह ने इसे 1 अक्टूबर, 2022 को पेश किया। उम्म अल कुवैन और अजमान ने भी 1 जनवरी, 2023 से एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक और 1 जनवरी, 2024 से रास अल खैमा पर प्रतिबंध लगा दिया है।

रिपोर्ट के अनुसार एक मंत्रिस्तरीय प्रस्ताव के अनुसार, 1 जनवरी, 2024 से single-use plastic शॉपिंग बैग का उत्पादन और प्रसार करना प्रतिबंधित है। वही दूसरी ओर 1 जनवरी, 2026 के बाद से सिंगल यूज मेटेरियल से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसमें कप, प्लेट, कटलरी, कंटेनर और बॉक्सेस जैसे प्लास्टिक या फोम उत्पादों पर प्रतिबंध शामिल है। चम्मच, कांटे, चाकू, चॉपस्टिक, स्ट्रॉ और स्टिरर भी इसी श्रेणी में आते हैं।

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यूएई के फैसले में कुछ उत्पादों को शामिल नहीं किया गया है, जिसमें खाद्य पदार्थों को ताजा रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पतले बैग रोल भी शामिल हैं। जिन उत्पादों को निर्यात या पुनः निर्यात किया जाना है, उन्हें छूट दी गई है, बशर्ते उन पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाया गया हो। देश में रिसाइकल्ड मेट्रिरल से बने बैगों को भी छूट दी गई है।

Ban On Single Use Plastic In Dubai: एयरपोर्ट में भी होगी कार्यवाई

सऊदी अमीरात में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन वाला यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू किया जा चुका है। यह कहा गया है कि पैकिंग मीट , फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स गार्बेज बैग्स और एक्सपोर्ट इनपुट में इस्तेमाल किए जाने वाला पतला प्लास्टिक के बैग पर पाबंदी लगाई गई है।

अगर आप यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपने बैग में इस तरह की प्लास्टिक मटेरियल लेकर न जाए वरना एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा चेकिंग के दौरान कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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