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केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में किए अहम बदलाव

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में किए अहम बदलाव

  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है।
  • 60 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या फिर 55 साल या उससे अधिक की आयु में सेवानिवृत्त हुए लोग इसमें पात्र मानें जाते हैं।
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Govt Made Changes In Senior Citizen Saving Scheme: केंद्र सरकार की ओर से ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ या ‘सीनियर सिटिज़न सेविंग स्कीम’ (SCSS) में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते सरकारी कर्मचारियों व अन्य लोगों को अब और अधिक सहूलियत मिल सकेगी।

स्कीम में किए गए इन बदलावों को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ (SCSS) केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 2004 में की गई थी।

Senior Citizen Saving Scheme के बारे में!

जैसा नाम से ही जाहिर है, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) केंद्र सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) कर्मचारियों को एक नियमित आय का श्रोत प्रदान कर, उनकी वित्तीय ‘सहायता’ या ‘सुरक्षा’ सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत बचत राशि पर आकर्षक ब्याज दरों के साथ ही साथ टैक्स छूट व अन्य कई लाभों की पेशकश की जाती है।

फिलहाल इस योजना का लाभ पाने के लिए 60 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या फिर 55 साल या उससे अधिक की आयु में सेवानिवृत्त हुए लोग पात्र मानें जाते हैं।देशभर में तमाम बैंक और डाकघर इस योजना को संचालित करते हैं।

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SCSS बचत योजना के तहत अकाउंट धारकों को हर तीन माह पर जमा राशि का ब्याज प्राप्त होता है। इस साल की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए इस योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज तय किया गया है। इस बचत योजना की परिपक्वता अवधि (मैच्योरिटी पीरियड) 5 वर्ष है, लेकिन इस अवधि के पूरा होने के बाद, इसे और तीन साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। जाहिर है ऐसे में SCSS में होने वाले बदलाव बेहद अहम हो जाते हैं। तो आइए जानतें है कि SCSS में किस तरह के बदलाव किए गए हैं।

सरकारी कर्मचारी के बाद उनके जीवनसाथी भी खोल सकेंगे अकाउंट

शुरुआत करते हैं एक सबसे खास बदलाव के साथ, जिसके तहत अब मृत सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी (पार्टनर) को भी सरकार ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना’ (SCSS) अकाउंट खोल सकने की अनुमति दे दी है। बता दें, अब तक मृत सरकारी कर्मचारियों के पार्टनर को SCSS अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं थी।

अकाउंट खोलने की समय सीमा बढ़ी

सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए नए नियमों के तहत अब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करने की तारीख से ‘तीन महीने’ के भीतर ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत अकाउंट खोल सकता है। असल में अब तक यह समय सीमा ‘एक महीनें’ की ही थी।

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मतलब ये कि पहले सेवानिवृत्ति कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर लेने की तारीख से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना संबंधित अकाउंट खोलने के लिए ‘एक महीने’ का समय मिलता था। लेकिन अब उनके पास तीन महीने होंगे।

इतना ही नहीं बल्कि नए संशोधित नियमों के तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना अकाउंट का विस्तार अब आवेदन की तारीख के बजाए, मैच्योरिटी की तारीख या हर एक 3 साल की ब्लॉक अवधि के समापन से हुआ माना जाएगा।

जमा राशि की सीमा भी बदली

याद दिला दें, इस साल यानी 2023 का आम बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री की ओर से पांच सालों की इस बचत योजना के तहत जमा राशि की बचत सीमा को बढ़ाने की घोषणा की गई थी। अब इस बचत योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति द्वारा डाकघर में अधिकतम ₹30 लाख तक की राशि जमा की जा सकती है, इसके पहले तक यह सीमा ₹15 लाख ही थी।

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