Site icon NewsNorth

असम की हेमंत बिस्वा सरकार ने दूसरी शादी करने पर लगाई रोक

Assam News: असम सरकार ने राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी कर दिया है। जिसमें दूसरी शादी करने वाले लोगों के लिए सख्त कार्रवाई करने के आदेश पारित किए गए है।

आदेश में पहले जीवनसाथी के जीवित रहने पर किसी अन्य से शादी करने पर रोक लगा दी है। यादि ऐसा कोई कर्मचारी करता हुआ पाया जाता है, ऐसी स्थिति में सरकार भारी दंडात्मक कार्रवाई करने से भी गुरेज नहीं करेंगी।

आदेश में कहा गया है, यादि कोई दूसरी शादी करना चाह रहा है तो उसे अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी का अनुमति हो. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश के अनुसार ये महिला कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होगा।

असम सरकार ने दूसरी शादी करने पर लगाई रोक

कार्मिक अतरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने 20 अक्टूबर को जारी पत्र, दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया हैं. जिसके आदेश में कहा गया है, ‘उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित जुर्माना लगाने के लिए तत्काल विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है.’

See Also

आदेश में इस तरह के कार्य को समाज पर “बड़े असर” डालने वाले एक सरकारी कर्मचारी की ओर से घोर कदाचार करार दिया साथ ही कार्यालय पत्र में अधिकारियों से कहा कि जब भी ऐसे मामले सामने आएं तो आवश्यक कानूनी कदम उठाएं।

सीएम राज्य में बहुविवाह बंद करने की कर चुके है वकालत

असम सीएम हेमंत विस्वा ने गुवाहाटी में मीडिया से बातचीत के दौरान राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने की बात कर चुके है, साथ बहुविवाह के खिलाफ विधेयक बनाने की बात कर चुके है। अब सरकार का राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए दूसरी शादी के खिलाफ शासकीय आदेश सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

Exit mobile version