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पुरानी पेंशन स्कीम (OPS): दिल्ली में जुटे 20 से अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारी

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Old Pension Scheme (OPS) Protest At Delhi: पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) एक बार सुर्खियों में है, और वजह है इसकी माँग को लेकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में किया जा रहा व्यापक प्रदर्शन! बड़ी संख्या में एकत्र हुए सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए, पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की माँग कर रहे हैं।

इसके तहत 1 अक्टूबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में लगभग 20 से अधिक राज्यों के सरकारी कर्मचारियों ने, एक साथ पुरानी पेंशन स्कीम की माँग उठाते हुए, विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इन कर्मचारियों को तमाम विपक्षी दलों का भी समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देश में होने जा रहे आम चुनावों के ठीक पहले ‘पुरानी पेंशन स्कीम’ की बहाली एक अहम मुद्दा बन सकती है।

Old Pension Scheme (OPS) Protest At Delhi: क्या है मामला?

याद दिला दें, पुरानी पेंशन योजना को साल 2004 में तत्कालीन एनडीए सरकार द्वारा बंद कर दिया था और राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) शुरू की गई। इसके बाद से ही रह-रहकर देशभर में सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने की माँग उठाई जाती रही है। यह लंबे समय से एक बहस का मुद्दा बना हुआ है।

क्या है पुरानी पेंशन स्कीम (OPS)?

भारत में साल 2004 के पहले तक ‘पुरानी पेंशन योजना’ या ‘ओल्ड पेंशन स्कीम’ (OPS) लागू थी। इसके तहत 2004 से पहले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन राशि दी जाती थी। यह राशि कर्मचारियों की अंतिम बेसिक सैलरी के आधे के बराबर होती थी। साथ ही इस पेंशन के लिए नौकरी के दौरान कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती थी।

पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारियों को ₹20 लाख तक ग्रेच्युटी भी प्रदान करती थी। साथ ही इसमें महंगाई भत्ते आदि के प्रावधान भी शामिल थे। इतना ही नहीं बल्कि अगर रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, वो उनके परिजन पेंशन के हकदार होते थे। लेकिन इस स्कीम को 1 अप्रैल 2004 में बंद करके नई ‘राष्ट्रीय पेंशन स्कीम’ लागू कर दी गई थी।

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राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) के बारे में!

राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए में 10% की कटौती की जाती है। इस नई स्कीम में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। पेंशन की राशि कर्मचारियों के वेतन में कटौती के तहत किए गए निवेश और उस पर प्राप्त रिटर्न के आधार पर तय होती है। इतना ही नहीं बल्कि पेंशन पाने के लिए NPS फंड का 40% हिस्सा निवेश करना होता है।

इन राज्यों में लागू है OPS

आपको बता दें, कुछ राज्य सरकारें पहले से ‘पुरानी पेंशन स्कीम’ को पुनः बहाल कर चुकी हैं। इन राज्यों में कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत झारखंड और आम आदमी पार्टी शासित पंजाब भी शामिल है। और अब अन्य राज्यों व केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भी दिल्ली के रामलीला मैदान में OPS को लेकर व्यापक प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

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