संपादक, न्यूज़NORTH
RBI Extends Deadline To Return Rs 2000 Notes: इस साल मई में भारत सरकार ने ₹2,000 के नोटों को चलन से बाहर करते हुए, लोगों को बैंकों में ये नोट जमा करने या बदलने के लिए आज यानी 30 सितंबर 2023 तक का वक्त दिया था। लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब इस समय सीमा को 7 अक्टूबर 2023 तक बढ़ा दिया है।
जी हाँ! इसका सीधा सा मतलब ये है कि देशवासियों के पास ₹2,000 का नोट जमा या एक्सचेंज करने के लिए अभी भी 7 अक्टूबर तक का समय है। केंद्रीय बैंक ने पूर्व निर्धारित डेडलाइन के समाप्त होने के ठीक पहले की गई समीक्षा के तहत यह फैसला किया है। इसकी जानकारी आरबीआई द्वारा जारी सर्कुलर में दी गई है।
इसके पहले तक दो हजार रुपए के नोट को बैंक में जमा करवाने या बदलने का अंतिम समय 30 सितंबर 2023 की शाम 4 बजे तक ही था। वहीं एटीएम के जरिए नोट जमा कर सकने के लिए आज रात 12 बजे तक का वक्त दिया गया था। यह दोनों समय सीमाएँ अब सात अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई हैं।
RBI Extends Deadline To Return Rs 2000 Notes
जाहिर है आरबीआई का यह कदम उन लोगों को एक बड़ी राहत देगा, जो अभी तक किसी कारण के चलते दो हजार के नोटों को बैंकों में जमा या बदल नहीं सकें हैं। ऐसे तमाम लोगों के पास अब एक हफ्ते का अतिरिक्त समय होगा।
सामने आई जानकारी के मुताबिक, 19 मई, 2023 को जब आरबीआई ने बैंक नोट को वापस लेने का फैसला किया, तब ₹2000 के कुल ₹3.56 लाख करोड़ के मूल्य के नोट चलन में थे। वहीं आरबीआई द्वारा साझा की गई हालिया जानकारी के अनुसार, घोषणा के बाद वापस आ चुके ₹2,000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य ₹3.32 लाख करोड़ पहुँच गया है।
क्या होगा अगर 7 अक्टूबर तक भी नहीं बदल सकें दो हजार के नोट?
उत्सुकतावश आपमें से बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल आ सकता है कि क्या हो अगर कोई व्यक्ति 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई समय सीमा में भी ₹2000 के नोट बदलने से चूक जाए? तो इसका जवाब अपने सर्कुलर के खुद आरबीआई ने दिया है।
केंद्रीय बैंक के अनुसार, अगर आप 7 अक्टूबर 2023 के बाद भी ₹2000 के नोटों को जमा करवाने या बदलने में असमर्थ रहते हैं, तो भी आपके पास एक मौका होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उन नोटों को आरबीआई द्वारा चिन्हित 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बदल सकेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच है, कोई भी व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपए से अधिक के नोट नहीं बदले पाएगा। इसलिए बेहतर है कि दिए गए अतिरिक्त समय का लाभ उठाते हुए, संबंधित नोटों को समय सीमा के भीतर ही बदलवा लिया जाए।