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नए आईटी नियमों के तहत Twitter ने की ‘स्थाई अधिकारियों’ की नियुक्ति, दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी

नए आईटी नियमों के तहत Twitter ने की ‘स्थाई अधिकारियों’ की नियुक्ति, दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी

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Twitter New Appointments: इस बात में कोई शक नहीं है कि बीता कुछ समय ट्विटर (Twitter) के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, ख़ासकर अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाज़ार यानि भारत को लेकर। नए आईटी नियमों व अन्य मुद्दों को लेकर कुछ महीनों से भारत सरकार के साथ विवादों में रहे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म ने अब देश में इन विवादों को थामने का मन बना लिया है।

और अब इस कड़ी में एक बड़ा क़दम उठाते हुए ट्विटर ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को बताया कि कंपनी ने नए आईटी नियमों नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए देश में मुख्य अनुपालन अधिकारी (Chief Compliance Officer) और निवासी शिकायत अधिकारी (Resident Grievance Officer) समेत नोडल संपर्क व्यक्ति (Nodal Contact Person) के पद स्थाई रूप से भर दिए हैं।

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दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर (Twitter) का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील साजन पूवय्या ने अदालत में कंपनी की ओर से दायर किए गए एक नए हलफनामे में ये जानकारी दी।

Twitter ने अब विनय प्रकाश (Vinay Prakash) को कंपनी के चीफ़ कम्प्लाइयंस ऑफ़िसर और रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है, वहीं शाहीन कोमाथ (Shahin Komath) को नोडल कॉन्टैक्ट पर्सनल के रूप में नियुक्त किया गया है।

आपको बता दें जुलाई महीमें में थर्ड पार्टी हायरिंग के रूप में ट्विटर इंडिया (Twitter India) ने रेजिडेंट ग्रीविएंस ऑफिसर के तौर पर विनय प्रकाश को नामित किया था। लेकिन अब 4 अगस्त से विनय कंपनी के फुल टाइम कर्मचारी बना दिए गए हैं।

Twitter New Appointments: क्या है Delhi High Court का मामला?

असल में कंपनी ने 27 जुलाई को एक हलफ़नामे में कहा था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से मौखिक पुष्टि मिली है जो कंपनी का नोडल संपर्क अधिकारी बनने को तैयार है लेकिन उसकी नियुक्तियों की औपचारिकताओं को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है।

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इसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने Twitter को फटकार लगाते हुए कहा था कि कंपनी के तरफ़ से दिए गए हलफ़नामे से ये ज़ाहिर होता है कि कंपनी अभी भी नए आईटी नियमों (New IT Rules) का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है।

तब अदालत ने Twitter को इस संबंध में जवाब देने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया था वह कैसे नए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी? और अब शुक्रवार को ट्विटर ने अदालत के आदेश के अनुरूप नया हफलनामा दायर करते हुए स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है।

वहीं अदालत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सुनवाई के दौरान कहा कि अब ये देखा जाएगा कि कंपनी ने इन नियुक्तियों में नए नियमों का पालन किया है या नहीं?

इस बीच न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने यह दर्ज किया कि ट्विटर ने अदालत के आदेशों का पालन किया है और अब उन्होंने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करने का आदेश जारी किया है।

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