Drone Rules 2021 (Draft): तेज़ी से बढ़ते ड्रोन इस्तेमाल को देखते हुए अब भारत ने भी देश में ड्रोन नियमों को आसान बनाने की क़वायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में देश के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने नए ड्रोन नियम, 2021 नामक एक ड्राफ्ट पेश किया है।
भारत ने इस नए ड्रोन नियमों से संबंधित ड्राफ़्ट में लंबी दूरी की उड़ानों को मंज़ूरी देने के साथ ही ड्रोन को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक संभावना के रूप में भी जगह दी गई है।
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नियमों से जुड़ा ये ड्राफ़्ट या मसौदा मंत्रालय द्वारा बुधवार देर शाम अधिसूचित किया गया था, जो देश में मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 (Unmanned Aircraft System Rules, 2021) की जगह लेना नज़र आएगा। दिलचस्प ये है कि Unmanned Aircraft System Rules, 2021 को इसी साल मार्च में लागू किया गया था।
Drone Rules 2021: Key Highlights
इस नए ड्राफ़्ट के अनुसार, भारत में ड्रोन के निर्माण, आयात, परीक्षण, प्रमाणन और संचालन के लिए आवश्यक फॉर्मों की संख्या को 25 से घटाकर सिर्फ़ 6 कर दिया जाएगा।
नए नियमों में मौजूदा समय के यूनिक ऑथोराइजेशन नंबर, यूनिक प्रोटोटाइप पहचान संख्या और सर्टिफिकेट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस आदि जैसी चीजों से भी राहत मिलती नज़र आ रह है।
दिलचस्प ये है कि दिसंबर 2018 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म, डिजिटल स्काई (Digital Sky) नए प्रस्तावित नियमों के तहत सभी स्वीकृतियों के लिए एक सिंगल विंडो का काम करेगा।
इतना ही नहीं बल्कि सरकार नए ड्रोन नियमों को अधिसूचित करने के 30 दिनों के भीतर एक हवाई क्षेत्र का नक्शा भी प्रकाशित करेगी, जो देश भर के भाग को हरे (Green), पीले (Yellow) और लाल (Red) क्षेत्रों में अलग-अलग विभाजित कर दिखाएगा, जिसमें सभी क्षेत्रों से जुड़े अपने कुछ नियम व प्रतिबंध हो सकते हैं।
जैसे लाल (Red) और पीले (Yellow) क्षेत्रों के भीतर सभी ड्रोन उड़ानों को टेकऑफ़ से पहले अनुमति की आवश्यकता होगी, जबकि हरे (Green) ज़ोन में उड़ानों के लिए तुरंत डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुमति ली जा सकेगी।
वहीं कुछ सेफ़्टी फ़ीचर्स जैसे ‘नो परमिशन-नो टेक-ऑफ’ (एनपीएनटी), रीयल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि को लेकर सरकार भविष्य में नियमों को नोटिफाई करती नज़र आएगी, जिसके बाद ड्रोन निर्माताओं और संचालकों को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा।
ड्रोन के लिए लगने वाली फीस को भी घटाकर सामान्य स्तर पर लाने की बात इस नए ड्राफ़्ट में कही गई है, जिसको अब शायद ड्रोन की साइज के ज़रिए निर्धारित नहीं किया जाएगा।
सरकार ने यह भी कहा है कि वह नियमों को अधिसूचित करने के 60 दिनों के भीतर Unmanned Aircraft System Traffic Management के लिए एक नीतिगत ढांचा पेश करेगी, जिसमें ड्रोन द्वारा सामान के सुरक्षित हस्तांतरण के लिए “ड्रोन कॉरिडोर” विकसित करने के लिए रूपरेखा भी शामिल करने की बात कही गई है।
ग़ौर करने वाली बात ये है कि ड्रोन नियम 2021 (Drone Rules 2021) में ड्रोन प्रमोशन काउंसिल (Drone Promotion Council) की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जो भारत में ड्रोन संबंधित बिज़नेस के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा, ड्रोन तकनीकों के विकास के लिए इनक्यूबेटरों की स्थापना और ड्रोन व काउंटर-ड्रोन समाधान की दिशा में काम करेगा।
Drone Rules 2021: Public Suggestions Open!
बता दें मंत्रालय ने इस नए ड्राफ्ट पर आम लोगों से भी अपने विचार शेयर करने का आग्रह किया है। आप 5 अगस्त 2021 तक नए ड्राफ्ट में ड्रोन के नियमों को लेकर अपने विचार सीधे मंत्रालय को भेज सकते हैं।