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भारत में ड्रोन रेगुलेशन के नए नियम लागू, बिना लाइसेंस ड्रोन उड़ाने पर लगेगा जुर्माना

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भारत में 12 मार्च को नए ड्रोन नियमों (Drone Rules) लागू हो गए हैं, जिनके अनुसार अब 250 ग्राम से अधिक वजन वाले ड्रोन को रिमोट पायलट के ज़रिए भरने वाले हर एक उड़ान के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की अनुमति लेनी होगी।

जी हाँ! क़रीब 10 महीनों तक बातचीत व विचार विमर्श करके बनाए गए इन नए नियमों के अनुसार बिना ट्रेनिंग और लाइसेंस के ड्रोन उड़ाने पर ₹25 हजार से लेकर ₹5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Unmanned Aircraft System Rules, 2021 के अनुसार व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा ड्रोन के उपयोग के साथ-साथ इनको लेकर रिसर्च, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, और आयात को लेकर भी नियमों को तैयार किया गया है।

Drone Rules: इन कैटेगॉरी में बाँटे गए ड्रोन

आपको बता दें ड्रोन को रेगुलेट करने से लेकर इनकी मॉनिटरिंग तक का ज़िम्मा DGCA संभालेगी। दिलचस्प ये है कि नए ड्रोन संबंधी दिशानिर्देशों (Drone Rules) के अनुसार ड्रोनों को वजन के हिसाब से नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज जैसी कैटेगॉरी में बाँटा गया है।

ख़ास ये है कि अगर नैनो कैटेगॉरी (250 ग्राम या उससे कम वजन वाले ड्रोन) के अलावा अन्य सभी ड्रोनों को उड़ाने के लिए परमिट, लाइसेंस और बीमा लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

लेकिन नैनो कैटेगॉरी के ड्रोनों में भी 15 मीटर प्रति सेकंड से अधिक की स्पीड के साथ या 15 मीटर से अधिक ऊंची या रिमोट पायलट से 100 मीटर से अधिक की रेंज तक में उड़ान भरने में सक्षम ड्रोनों को अगली कैटेगॉरी यानि माइक्रो ड्रोन में डाला गया है, जिनको भी उड़ान के लिए परमिट और टेक-ऑफ की अनुमति की आवश्यकता होगी। ये नियम देश के मौजूदा और नए सभी ड्रोनों पर लागू होंगें।

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इन नए ड्रोन नियमों के तहत बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाना, हथियारों व अन्य खतरनाक चीजों को ड्रोन की मदद से ढ़ोना, या प्रतिबंधित क्षेत्रों में ड्रोन को उड़ाना और उससे फोटोग्राफी करना अब से दंडनीय अपराध माना जाएगा।

इतना ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट्स, सैन्य संस्थानों और अंतराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे तक ड्रोन को उड़ाना प्रतिबंधित बना दिया गया है और साथ ही राज्यों के सचिवालय, विधानसभा और रक्षा संस्थानों के आसपास भी ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

कैसे मिलेगी ड्रोन उड़ाने की इजाज़त

एयरक्राफ्ट की तरह ही अब से ड्रोन उड़ाने के लिए भी हर बार DGCA से मंज़ूरी लेनी होगी। इसके लिए आप DGCA में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार नए रिमोट पायलट लाइसेंस के लिए कम से कम 18 साल उम्र, 10वीं तक पढ़ाई, मेडिकली फिट होना होगा और साथ ही सरकारी परीक्षा भी पास करनी होगी।

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