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नए श्रम क़ानूनों के तहत अब ऑफ़िसों में हो सकेगा हफ़्ते में सिर्फ़ “चार दिन काम” का नियम

नए श्रम क़ानूनों के तहत अब ऑफ़िसों में हो सकेगा हफ़्ते में सिर्फ़ “चार दिन काम” का नियम

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भारत की केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वह नए श्रम कानूनों (Labour Laws) के तहत प्रस्तावित नियमों/क़ानूनों में बदलाव पर विचार कर रही है। जी हाँ! सरकार अब कंपनियों को ये सहूलियत दे सकती है कि वह अपने ऑफ़िस में प्रतिदिन काम करने के घंटे बढ़ा कर, हफ़्ते में सिर्फ़ “चार दिन काम” (4 Day Work Week) का नियम बना सकेंगें।

जी हाँ! लेकिन ये भी साफ़ है कि भले अगर ये नया नियम लागू हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी कंपनी कर्मचारियों से हफ़्ते भर में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करवा सकती है।

आपको बता दें केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्वा चंद्रा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में कहा कि कंपनियाँ 12 घंटे/दिन के वर्किंग डेज़ और तीन दिन की आधिकारिक छुट्टी देते हुए हफ़्ते में सिर्फ़ 4 दिन काम करने का मॉडल अपना सकेगीं।

साथ ही कंपनियों को रोज़ाना काम के घंटे मतलब 8 घंटे से 12 घंटे के बीच का समय करने के लिए कर्मचारियों की सहमति लेनी होगी। और यह भी साफ़ कर दिया गया है कि अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो ये किसी भी कंपनी या कर्मचारी पर थोपे नहीं जाएँगें, बल्कि ये उनका अधिकार होगा कि वह इन नियमों को अपनाना चाहते हैं या नहीं?

असल में सरकार की मानें तो ये तेज़ी से बदलते वर्किंग कल्चर को और सशक्त बनाने की दिशा में उठाया जा सकने वाला क़दम हो सकता है।

यह बदलाव असल में श्रम संहिता (Labour Code/ Labour Laws) का ही हिस्सा होंगें। और अगर ये लागू होते हैं, तो कंपनियाँ बिना सरकार से मंज़ूरी लिए, सिर्फ़ कर्मचारियों की सहमति से हफ़्ते में 4 या 5 दिन के वर्किंग डेज़ के मॉडल को अपना सकती हैं।

आपको बता दें Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020 सभी प्रतिष्ठानों और कारखानों पर लागू होगा।

इसके साथ ही श्रम मंत्रालय एक वेब पोर्टल भी स्थापित करेगा जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिसमें गिग प्लेटफॉर्म और प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, इस साल जून तक पंजीकरण कर सकते हैं।

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यह प्लेटफॉर्म कथित तौर पर प्रवासी कार्यबल के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा और क्रेडिट योजनाओं को एक साथ रखने और उनके संचालन में मदद करेगा। पंजीकृत लोगों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनाओं और विकलांगता को लेकर एक साल के मुफ्त कवरेज के रूप में भी प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके अलावा Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions के साथ ही साथ केंद्र सरकार Code on Wages, Industrial Relations और Code on Social Security Codes के तहत नियम भी बना रही है।

केंद्रीय श्रम सचिव की मानें तो आने वाले सप्ताह में इन नियमों के बन कर अंतिम रूप लेने की पूरी संभावना है। श्रम मंत्रालय इसके पहले 1 अप्रैल 2021 से श्रम संहिता (Labour Codes) को लागू करने की योजना बनाई थी।

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