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सरकार ने दिए 59 बैन किए गये Apps को कड़ाई से आदेश का पालन करने के निर्देश; उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

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हाल ही में सरकार द्वारा किए गये चीनी ऐप बैन को लेकर अब एक बड़ी ख़बर सामने आयी है। दरसल सूत्रों के हवाले से अब यह सामने आया है कि सरकार ने मंगलवार को 59 बैन किए गये चीनी ऐप्स को जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि उल्लंघन के मामले सामने आने पर इन ऐप्स को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

जी हाँ! आपको याद हो तो 29 जून को भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिसमें Bytedance का TikTok सहित Alibaba का UC Browser जैसे कुछ बड़े नाम भी शुमार हैं। इन सभी ऐप्स पर डेटा प्राइवेसी से समझौता करने और इसके लिए ख़तरा बताते हुए यह क़दम उठाया गया।

दरसल कई रिपोर्ट जो सामने आयीं हैं, उनके अनुसार मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए इन कंपनियों को चेतावनी दी है कि बैन एप्लिकेशन की उपलब्धता और संचालन एक दंडनीय अपराध है, और ऐसा पाए जाने पर सरकार कड़ी करवाई कर सकती है।

दरसल पिछले कुछ समय से काफ़ी ऐसी ख़बरें आ रहीं हैं कि बैन हुए ऐप्स में शामिल ClubFactory अभी भी Google Play Store और iOS ऐप स्टोर से हटाए जाने के बाद भी वैकल्पिक साइटों के माध्यम से देश में डाउनलोड के लिए उपलब्ध था। बुधवार तक ये पोर्टल के ज़रिए भारत में अभी भी एक एपीके फ़ाइल के साथ डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं। और यह साफ़ ज़ाहिर करता है कि ClubFactory सरकार के आदेश नहीं मान रही है।

इस बीच महीने की शुरुआत में सरकार ने बैन किए गये ऐप्स को 50 सवाल भेजे थे, जो उनकी मूल कंपनियों, कंपनियों की वित्तीय संरचना, लाभकारी मालिकों, और कंपनियों से जुड़ी कुछ जानकरियों से जुड़े हुए थे।

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने यह भी स्पष्ट किया था कि बैन ऐप्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।

लेकिन इतना ज़रूर साफ़ कर दिया गया है कि अगर इस बीच बैन किए गये ऐप्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप कैसे भी देश में अपना संचालन करते पाए जाते हैं, तो इसको साफ़ तौर पर सरकारी आदेशों का उल्लंघन माना जाएगा।

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